Notes On Indian Polity: Fundamental rights
Originally, the Constitution provided for seven Fundamental Rights / मूलतः, संविधान में सात मौलिक अधिकारों के लिए प्रदान किया:-
1. Right to equality (Articles 14–18) / समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
2. Right to freedom (Articles 19–22) / स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
3. Right against exploitation (Articles 23–24) / शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
4. Right to freedom of religion (Articles 25–28) / धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
5. Cultural and educational rights (Articles 29–30) / सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
6. Right to property (Article 31) / संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
7. Right to constitutional remedies (Article 32) / संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
The right to property was deleted from the Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978. It is made a legal right under Article 300-A of the Constitution. So, at present, there are only six Fundamental Rights. / संपत्ति के अधिकार को 44 वें संशोधन कानून, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था. इसे संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया है. इसलिए वर्तमान में, केवल छह मौलिक अधिकार हैं.
1. Right to equality (Articles 14–18)/ समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
(a) Equality before law and equal protection of laws (Article 14)./ कानून से पहले समानता और कानूनों की समान सुरक्षा(अनुच्छेद 14)
(b) Prohibition of discrimination on grounds of religion ,race, caste, sex or place of birth (Article 15)./ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध(अनुच्छेद 15)
(c) Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16)./ सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता(अनुच्छेद 16)
(d) Abolition of untouchability and prohibition of its practice (Article 17)./ अस्पृश्यता का उन्मूलन और इस प्रथा का प्रतिबंध (अनुच्छेद 17)
(e) Abolition of titles except military and academic (Article 18)./ सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर उपाधि का उन्मूलन (अनुच्छेद 18)
2. Right to freedom (Articles 19–22)/ स्वतंत्रता का अधिकार(अनुच्छेद 19 -22)
(a) Protection of six rights regarding freedom of/: स्वतंत्रता के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण
(i)speech and expression/ भाषण और अभिव्यक्ति,
(ii) assembly/ सभा,
(iii) association/ संस्था,
(iv) movement/ आंदोलन,
(v) residence, and / निवास, और
(vi) profession (Article 19)./ व्यवसाय (अनुच्छेद 19)
(b) Protection in respect of conviction for offenses (Article 20)./ अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
(c) Protection of life and personal liberty (Article 21)./ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
(d) Right to elementary education (Article 21A)./ प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
(e) Protection against arrest and detention in certain cases(Article 22)./ कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 22)
3. Right against exploitation (Articles23–24)/ शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
(a) Prohibition of traffic in human beings and forced labor.(Article 23)./ मनुष्यों और मजदूरों में यातायात का निषेध (अनुच्छेद 23)
(b) Prohibition of employment of children in factories, etc. (Article 24)./ कारखानों, आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध (अनुच्छेद 24)
4. Right to freedom of religion (Article 25–28)/ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
(a) Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (Article 25)./ विवेक और स्वतंत्र पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार (अनुच्छेद 25)
(b) Freedom to manage religious affairs (Article 26)./ धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
(c) Freedom from payment of taxes for promotion of any religion (Article 27)./ किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)
(d) Freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions (Article 28)./ कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक अनुदेश या पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)
5. Cultural and educational rights (Articles 29–30)/ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
(a) Protection of language, script and culture of minorities (Article 29)./ अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29)
(b) Right of minorities to establish and administer educational institutions (Article 30)./ शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 30)
6. Right to constitutional remedies(Article 32)/ संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
Supreme court can issue an order or following writs for the enforcement of the fundamental rights /सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित आदेश या प्रादेश जारी कर सकता है :-
(i) Habeas Corpus,/ बन्दी प्रत्यक्षीकरण
(ii) Mandamus, / परमादेश
(iii) Prohibition, / निषेध
(iv) Certiorari, and / प्रमाणिकता, और
(v) Quo warrento (Article 32)./ क्यूओ वार-रेंटो (अनुच्छेद 32)